डीसीपी ने पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर ( एस के वर्मा / एम के शर्मा ): शहर में जनहित और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वाहन पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, बुलेट मोटर साइकिल में पटाखे आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को होटल/मोटल/गेस्ट हाउस एवं सराय आदि में बिना शनाख्ती कार्ड के अनुमति न देने,पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर निषेधाज्ञा जारी की गई है डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने इस संबंध में फौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में आने वाले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल, अस्पताल, भीड़भाड़ वाले बाजार व अन्य वाहन पार्किंग स्थल आदि (परिसर के अंदर या बाहर) के मालिक/प्रबंधक सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग का संचालन नहीं करेंगे। जारी आदेशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग में आने/निकलने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन के चालक की नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो जाए और व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और इस संबंध में लगे सीसीटीवी कैमरे की 45 दिनों की रिकार्डिंग की सीडी बनाकर हर 15 दिन में सुरक्षा शाखा दफ्तर, पुलिस कमिश्नर, जालंधर में जमा करनी होगी। इसी प्रकार वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन को एक दिन के लिए पार्क करना है तो वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्किंग की तिथि होनी चाहिए। रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए और वाहन वापसी की तारीख दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि वाहन को एक दिन से अधिक समय तक पार्क करना है तो वाहन के मालिक को वाहन के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसैंस की फोटोकॉपी लेकर रिकार्ड के तौर पर रखनी होगी। पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले व्यक्तियों की संबंधित स्टेशनों से की जानी चाहिए। एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, धारदार हथियार या किसी भी घातक हथियार को वाहन में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, कार्यक्रम/जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और किसी भी प्रकार के नारे लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस जांलधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हालों में, विवाह कार्यक्रमों एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में तथा मैरिज पैलेसों एवं बैंक्वेट हालों में जनता द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाने का आदेश पुलिस ने दिया है। उन्होंने पंचायतों से कहा कि जो लोग रात्रि पहरा करेगें, उनकी जानकारी अपने क्षेत्र के संबंधित एसएचओ को दी जाए।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस के एक अन्य आदेश के अनुसार कोई भी दुकानदार/दर्जी बिना खरीदार की पहचान के फौजी/अर्धसैनिक बल/पुलिस निर्मित वर्दी या सिले हुए कपड़े की वर्दी नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी रखेंगे और रजिस्टर में विक्रेता के पद, नाम, पता, फोन नंबर और पोस्टिंग के स्थान का रिकॉर्ड रखेंगे। और यह रजिस्टर महीने में एक बार संबंधित मुख्य थाना अधिकारी से सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो पुलिस को रिकॉर्ड प्रदान करेगा। एक अन्य आदेश के माध्यम से मकानों में मकान मालिक, किराएदार और पीजी और अन्यथा आम लोग अपने घरों में निकटतम पंजाब पुलिस संपर्क केंद्र को सूचित किए बिना नौकरों और अन्य श्रमिकों को नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश में पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में पटाखों के सभी निर्माताओं/डीलरों को पटाखों के पैकेट पर ध्वनि स्तर का लेबल (डेसीबल में) प्रिंट करने का आदेश दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, किसी भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि के मालिक/मैनेजर किसी भी व्यक्ति/यात्री को बिना उसकी पहचान के ठहरने की जगह नहीं देंगे। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और लॉज आदि में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व-सत्यापित फोटोकॉपी को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर सत्यापन करेगा और रजिस्टर में ठहरने वाले/यात्री का रिकॉर्ड रखेगा। होटलों/मोटलों/अतिथि गृहों एवं छात्रावासों आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना तैयार कर संबंधित मुख्य अधिकारी को रोजाना सुबह 10 बजे थाने को भिजवाएगे तथा व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज अभिलेख प्रत्येक सोमवार को थाना के संबंधित मुख्य अधिकारी द्वारा ठहरने का सत्यापन किया जाएगा एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके इलावा जब भी कोई विदेशी किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस में ठहरता है, तो इस संबंध में एक सूचना पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर, जालंधर को दी जाएगी। इसके इलावा, होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और, लिफ्ट, स्वागत काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट में रुकता/आता है, जो पुलिस मामले में वांछित है या किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट से ठहरने/आने वाले व्यक्ति/यात्री को दूसरे राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार होने पर, होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के मालिक/प्रबंधक संबंधित पुलिस स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होंगे। एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के भीतर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलैंसर में तकनीकी बदलाव करने वाले मोटर चालकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और यह भी आदेश दिया है कि कोई भी दुकानदार, ऑटो कंपनी आदि साइलेंसर निर्धारित मानकों के विपरीत साइलैंसर की बिक्री नहीं की जाएगी और न ही कोई मैकेनिक साइलैंसर में तकनीकी संशोधन करेगा तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर आवासीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार ध्वनि व्यवस्था की मात्रा 7.5 डीबी(ए) से कम तथा लाउडस्पीकरों, पटाखों एवं शोर करने वाले उपकरणों की मात्रा निर्धारित सीमा में रखने तथा इन आदेशों का उल्लंघन करने पर ध्वनि उपकरणों को जब्त करने के आदेश जारी किये गये है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में पुलिस कमिश्नरेट ने पटाखों और लाउडस्पीकरों की ध्वनि को सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास 10 डीबी (ए) या 7.5 डीबी (ए) इलाके के अनुसार या जो भी कम हो, का आदेश दिया गया है। आदेश के अनुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक कोई भी व्यक्ति ढोल या भोंपू, आवाज करने वाला कोई भी यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजा सकेगा तथा यह आदेश मैरिज पैलेस एवं होटलों में भी लागू रहेंगे। इसी प्रकार निजी साउंड सिस्टम मालिक 7.5 डीबी(ए) से अधिक आवाज नहीं रखेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर साउंड सिस्टम व उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। सभी आदेश 06.03.2023 तक प्रभावी रहेंगे।

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