जालंधर (एस के वर्मा ): शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन या विरोध व्यक्त करने के लिए, प्रशासन ने जिले में अलग-अलग स्थान निर्धारित किए है जहां प्रदर्शनकारी प्रशासन से अनुमति लेने के बाद प्रदर्शन कर सकेंगे।
डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन से पहले पुलिस कमिशनर एस.एस.पी.तथा संबंधित एसडीएम कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान किसी भी तरह का हथियार जैसे चाकू, लाठी आदि ले जाना प्रतिबंधित है। प्रदर्शनकारी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान किसी भी तरह की जान या माल नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। आदेश के अनुसार जालंधर शहर में तहसील परिसर के सामने पुड्डा ग्राउंड, देश भगत यादगार हॉल, बर्लटन पार्क और जांलधर छावनी की दशहरा मैदान को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसी तरह करतारपुर में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड और दाना मंडी भोगपुर को प्रदर्शन के लिए स्थल के लिए निर्धारित किया गया है। इसी तरह नकोदर में पश्चिमी तरफ कपूरथला रोड पर प्रर्दशन किया जा सकेगा और फिल्लौर में दाना मंडी सैफाबाद की सीमा के भीतर और शाहकोट में नगर पंचायत परिसर में प्रदर्शन किया जाए सकता है। यह आदेश 27 जुलाई 2022 से जारी होने पर अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे।