जालंधर : बर्टन पार्क में पटाखों की दुकाने को लेकर दुकानदारों को डीसीपी अकुंर गुप्ता ने कहा कि 21 अक्तूबर तक दुकानदार फार्म शुरू कर दिए गए है। उसकी आखिरी तिथि 25 रखी गई है। पटाखों के लिए लाइसेंस लेने वाले दुकानदार 25 तारीख तक फार्म जमा करवा सकते है। इस दौरान डीसीपी ने कहा कि इसमें देखा जा रहा है कि फार्म भरने वालों में किसी का कोई क्रिमीनल रिकॉर्ड तो नहीं उसकी भी जांच की जा रही है। जिसके बाद 30 तारीख को लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा।इस दौरान 20 दुकानदारों को लाइसेंस जारी किए जाएगे। जिसके बाद डीसी द्वारा जारी की गई हिदायतों के मुताबिक उक्त 20 दुकानदार पटाखों की दुकाने लगा सकते है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई हिदायतों को दुकानदारों को पालना करना होगी। वहीं कुछ दुकानदारों द्वारा अभी से की जा रही पटाखों की बिक्री को लेकर डीसीपी ने कहा कि कुछ के पास स्टोरेज करने का लाइसेंस है वहीं पटाखे स्टोर कर सकते है। बिना लाइसेंस कोई दुकानदार पटाखे स्टोर नहीं कर सकता। अगर कोई दुकानदार अवैध तरीके से पटाखे स्टोर करता है या बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में पटाखों की स्टोरेज नहीं की जा सकती। वहीं एक लाइसेंस पर 2 या 3 दुकानों पर पटाखों की बिक्री को लेकर डीसीपी ने कहा कि दुकानों के लिए जीएसटी नंबर जारी कर दिया गया है। ऐसे में जीएसटी नंबर के हिसाब से एक लाइसेंस पर एक ही दुकानदार पटाखों की बिक्री कर सकता है, ऐसे में अगर कोई दुकानदार एक लाइसेंस पर 2 या उससे अधिक दुकानों पर पटाखों की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।