जिले के योग्य वोटरों का 100-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के आदेश

by Sandeep Verma
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जालंधर : डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने जिले के सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जिले में योग्य वोटरों विशेषकर 18 से 19 वर्ष के युवा लड़के और लड़कियों का 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारियों एवं एईआरओ को कहा कि सीनियर सैकेंडरी स्कूलों, तकनीकी संस्थानों (आईटीआई) और पालिटेक्निक और नर्सिंग कॉलेजों में योग्य छात्रों का फॉर्म नंबर 6 भरवाया जाए ताकि वोटर के तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित की जा सके।उन्होंने यह भी कहा कि थर्ड जैंडर तथा विशेष आवश्यकता वाले योग्य व्यक्तियों तथा विदेश में रहते वोटरों को मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड करने के लिए विशेष वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपो का आयोजन किया जाए तथा इन समूहों के कल्याण के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के तालमेल से अधिक से अधिक मतदाताओं को रजिस्टर्ड किया जाए।उन्होंने सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और थर्ड जैंडर के योग्य वोटरो को रजिस्टर्ड करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड करने के लिए संचालित स्वीप गतिविधियों का सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न विभागों को आदेश दिए कि दफ्तर के मुख्य एंट्री गेट पर मतदाता सूची सुधाई से संबंधित बैनर, पोस्टर आदि लगाए जाए। उन्होंने जिले के सभी एईआरओ को आदेश दिए कि वोटर सूचियों की सुधाई संबंधी चार योग्यता तिथियों 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्तूबर के बारे में अधिक से अधिक लोगों को सूचित किया जाए।उन्होंने जिले के सभी एआरओ और एईआरओ को निर्देश दिए कि वोटर सूची में योग्य वोटरों के रजिस्ट्रेशन संबंधी हुई प्रगति पर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट उनके दफ्तर को भेजना सुनिश्चित करे।

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