देहाती पुलिस ने हथियारबंद डकैती गिरोह को किया गिरफ़्तार पकड़े गए व्यक्तियों के पास से तीन पिस्तौल, 25 जीवित कारतूस, सोने के गहनों को किया बरामद

by Sandeep Verma
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जालंधर : देहाती पुलिस ने हथियारबंद डकैतियों में शामिल पिता-पुत्र को गिरफ़्तार किया है, जिनसे तीन आधुनिक हथियार और कई लाखों की चोरी की जायदाद बरामद की गई है। जानकारी देते हुए सीनियर पुलिस कप्तान ( एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि गिरफ़्तार किए गए आरोपियों की पहचान राज कुमार पुत्र सुच्चा राम और उसके पुत्र राजवीर उर्फ रोहित ( दोनों निवासी सैदपुर झिड़ी, थाना शाहकोट, ज़िला जालंधर) के तौर पर हुई है।पुलिस टीमों ने उनके कब्ज़े में से 30 बोर और 32 बोर के तीन पिस्तौल के साथ-साथ 25 जिंदा कारतूस, नौ मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्ट वाच और छह तोले सोने के गहने बरामद किए है।एसएसपी खख ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर एसपी इन्वेस्टिगेशन जसरूप कौर आईपीएस और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सरवनजीत सिंह की निगरानी में सब-इंस्पेक्टर अमनदीप वर्मा के नेतृत्व में जालंधर देहाती के सीआईए स्टाफ की एक टीम ने थाना मेहतपुर के अधिकार क्षेत्र में गाँव उधोवाल नज़दीक एक विशेष नाका लगाया और मुलजिमों को सफलतापूर्वक गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी तलाशी लेने पर एक 32 बोर का पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए।पूछताछ के बाद, पुलिस ने प्रतापपुरा में एक अन्य जगह पर छापा मारा और 2 ओर पिस्तौल, 23 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टवाच और 6 तोले सोने के गहने बरामद किए।IMG 20250128 WA0255उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम राजवीर उर्फ रोहित, जोकि नशे का आदी है, अपने पिता राज कुमार के साथ मिल कर हथियारबंद डकैतियों और रात के समय होने वाली चोरियों में सक्रियता के साथ शामिल था।एसएसपी खख ने कहा कि मुलजिम रात को घरों में दाख़िल होते थे और बंदूक की नोक पर राहगीरों को लूटते थे और उनको मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती समान देने की धमकी देते थे।एसएसपी खख ने आगे कहा कि पूछताछ दौरान, मुलजिमों ने खुलासा किया कि उन्होंने हथियार शरनजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र बहादर सिंह, निवासी सैदपुर झिड़ी से प्राप्त किये थे। उन्होंने आगे कहा, “पुलिस टीमें शरनजीत सिंह को गिरफ़्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, जोकि इन अपराधियों को ग़ैर- कानूनी हथियारों का मुख्य सप्लायर है। पकड़े गए आरोपियों पर”थाना मेहतपुर में धारा 305( ए), 309( 3 बीएनएस और हथियार एक्ट की धाराओं 25-54-59 के अंतर्गत एफ.आई.आर. नंबर 13 तारीख़ 22.01.2025 दर्ज की गई है।

 

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