

जालंधर : भारी बारिश के कारण नहरों और नदियों में जल स्तर बढ़ने से किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जालंधर जिले में बहती नहरों/नदियों में नहाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों में कहा गया है कि गांव के सरपंच/नंबरदार और अन्य महत्वपूर्ण लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में इन आदेशों का पालन हो और नहर विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन आदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन न हो। इसके अलावा पुलिस को आदेश का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।यह आदेश 3-9-2025 तक लागू रहेंगे।









