जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस (ला एंड आर्डर) जालंधर अंकुर गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 32 अधीन शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जांलधर के क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की तरफ से सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों/होटलों/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हथियारों का प्रचार और हिंसा/लड़ाई का महिमामंडन करने वाले गाने गाता है और हथियार लेकर फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर सोशल मीडिया/फेसबुक/व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करना सख्त मना है। इसके इलावा कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश दिनांक 16.06.2023 से 15.09.2023 तक प्रभावी रहेगा।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस की तरफ से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध
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