पंजाब सरकार चाइना डोर पर रोक लगाने के हुक्मों को और प्रभावशाली और सख्ती से लागू करने के लिए नयी हिदायतें जारी की गई हैं। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ़ सूती धागे का ही प्रयोग किया जा सकता है और चाइना डोर के प्रयोग के खि़लाफ़ शिकायत पर कार्यवाही करने की शक्तियां जमीनी स्तर पर देते हुये इसके प्रयोग पर सज़ायाफ्ता हिदायतें जारी की गई हैं। पंजाब सरकार ने यह फैसला फिरोजपुर में चाइना डोर से घटित घटना का गंभीर नोटिस लेते हुए लिया है। पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा, नए आदेशों में चाइना डोर, कांच या अन्य धातु के पाउडर से बनी डोर पर पूर्ण पाबंदी होगी। चाइना डोर की पूर्ण पाबंदी सबंधी इनवायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 की धारा 5 के अधीन हिदायतें जारी की जा रही हैं। मीत हेयर ने बताया कि पंजाब के सभी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के तहसीलदार और उच्च अधिकारी, वन विभाग के वन्य जीव इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, पंजाब पुलिस के सब-इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी, स्थानीय निकाय के दर्जा सी कर्मचारी और उच्च अधिकारी, पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड के सहायक पर्यावरण इंजीनियर और उच्च अधिकारियों को उक्त हिदायतों को राज्य में लागू करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि सम्बन्धित विभाग को पाबंदी सम्बन्धी हिदायतों को सख़्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं







