

जालंधर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट -कम -अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जालंधर जिले (ग्रामीण) की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को खुले में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेगा।यह आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेगा।










