

जालंधर : पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules) को बिना लाइसैंस रखने, मंजूर मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर रोक लगा दी है।यह आदेश 26.09.2025 से 25.11.2025 तक लागू रहेंगे।










