

13 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर सूची, 12 सितंबर तक जिले के समस्त चुनावकार रजिस्ट्रेशन अफसरों द्वारा लिए जाएंगे दावे और आपत्ति
जालंधर : भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जालंधर जिले में स्पैशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.)-2026 के तहत 25 जून से 3 अगस्त, 2026 तक चले घर-घर गणना चरण के अंतर्गत सौ प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अफसर श्री वरजीत वालिया ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 16,49,946 वोटर दर्ज हैं, जिन्हें बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। इनमें से 14,64,949 वोटरों द्वारा अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाए जा चुके है, जबकि 1,84,997 वोटरों द्वारा फॉर्म प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने बताया कि तसदीक के दौरान इन वोटरों में 50,520 वोटर मृतक, 94,356 वोटर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित, 8961 डुप्लीकेट एंट्रियां, 30157 एब्सेंट या अनट्रेसेबल वोटर और 1003 अन्य कारणों वाली श्रेणियों में पाए गए है।इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल)-कम-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी अमनिंदर कौर भी मौजूद थी।
वालिया ने बताया कि 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके उपरांत 12 सितंबर तक जिले के समस्त चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा दावे और आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन वोटरों ने किसी कारणवश इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करवाया, वह 13 अगस्त से 12 सितंबर तक फॉर्म नंबर-6 भरकर वोट बनवा सकते है। उन्होंने बताया कि इसके साथ नागरिक को एक घोषणा पत्र देना होगा। उन्होंने बताया कि नोटिस चरण/दावों और आपत्तियों का निपटारा 8 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा और 12 अक्तूबर को अंतिम वोटर सूची का प्रकाशन होगा।
उन्होंने समस्त वोटरों से अपील की कि 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन के उपरांत उसमें अपना स्टेटस जरूर चेक करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोबाइल पर ECI net ऐप, सी.ई.ओ. पंजाब की वेबसाइट, जालंधर जिले की आधिकारिक वेबसाइट देखी जा सकती है। इसके अलावा जिला चुनाव दफ्तर और चुनावकार रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के दफ्तरों में भी ड्राफ्ट वोटर सूची की कॉपी उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वोटरों की सुविधा के लिए 16 अगस्त (रविवार) को जिले के समस्त पोलिंग बूथों पर विशेष कैंप भी लगाया जाएगा, जहां बूथ लेवल अधिकारियों के पास यह सूची मौजूद होगी।
उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर सूची में 1,46,551 वोटर ऐसे है, जिनकी 2003 की वोटर सूची से मैपिंग नहीं हुई और 2,02,187 एनामली श्रेणी (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी) में हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वोटरों को चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर द्वारा ऑटो जनरेट नोटिस बी.एल.ओ. द्वारा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोटिस वोटर स्वयं या उसका कोई भी वयस्क पारिवारिक सदस्य/रिश्तेदार प्राप्त कर सकता है। नोटिस में आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी होगी, जो कि वोटर या उसके वयस्क पारिवारिक सदस्य/रिश्तेदार को दिए गए दिन और समय पर अतिरिक्त चुनावकार रजिस्ट्रेशन अफसर के समक्ष पेश करने होंगे।
जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी योग्य वोटर का नाम बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए वोटर सूची से नहीं हटाया जाएगा। हर केस की अलग-अलग पड़ताल होगी और संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।उन्होंने घर-घर गणना चरण के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों, राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की और वोटरों का भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।
डिप्टी कमिश्नर ने समस्त राजनीतिक पार्टियों, बूथ लेवल एजेंटों (बी.एल.ए.) और आम नागरिकों से आगे भी एस.आई.आर. प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि किसी योग्य वोटर का नाम वोटर सूची में रह गया हो या किसी विवरण में संशोधन की आवश्यकता हो तो 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दावा या आपत्ति जरूर दायर की जाए।उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य वोटर सूची को शुद्ध, अपडेटेड और त्रुटि-रहित बनाना है ताकि केवल योग्य वोटरों के नाम ही सूची में शामिल रहें और हर योग्य नागरिक अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सके।