विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार केस में एसएचओ और एएसआई को 6500 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन किया गिरफ़्तार

by Sandeep Verma
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जालंधर ( एस के वर्मा / एम के शर्मा ): पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने शनिवार को अपनी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के दौरान कपूरथला जिले के थाना ढिल्लवां, ज़िला कपूरथला में एस. एच. ओ के तौर पर तैनात सब इंस्पेक्टर (एसआई) हरपाल सिंह (82/जालंधर) और उसके अधीन तैनात सहायक सब इंस्पेक्टर (ए. एस. आई.) हरवंत सिंह ( 405/ कपूरथला) को 6500 रुपए की रिश्वत लेने और अतिरक्त 50,000 रुपए रिश्वत की माँग करने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है। जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त दोषी पुलिस मुलाजिमों को शिकायतकर्ता इकबाल सिंह निवासी गाँव पंडोरी कद्द, ज़िला होशियारपुर से 6500 रुपए की रिश्वत हासिल करने के दोष अधीन गिरफ़्तार किया है। विवरण देते हुये उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो के पास पहुँच करके दोष लगाया कि उक्त पुलिस मुलाजिमों ने आपस में मिलीभुगत करके उसके विरुद्ध एनडीपीएस के अंतर्गत केस दर्ज करने की धमकी देकर उससे 6500 रुपए रिश्वत के तौर पर ले लिए और उसकी कार, आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसंस और एटीएम कार्ड ज़ब्त कर लिया। वह मुलाज़िम उसकी गाड़ी और दस्तावेज़ छोड़ने के बदले उससे 50,000 रुपए की और माँग कर रहे हैं। इस संबंधी शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवा दी। उक्त दोषी पुलिस मुलाजिमों ने उसकी गाड़ी को दस दिनों तक अपने कब्ज़े में रखा और जब उसने आनलाइन शिकायत दर्ज करवाई तो उसको गाड़ी सहित सभी दस्तावेज़ वापस कर दिए। प्रवक्ता ने आगे बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ने आनलाइन शिकायत में लगाए गए दोषों की जांच की है और दोनों दोषी पुलिस मुलाजिमों को शिकायतकर्ता से 6500 रुपए की रिश्वत हासिल करने और 50,000 रुपए अतिरिक्त रिश्वत की माँग करने के लिए दोषी पाये जाने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों पुलिस मुलाजिमों के खि़लाफ़ आइपीसी की धारा 389, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे जांच जारी है।

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