जालंधर : डिप्टी कमिशनर-कम-जिला चुनाव अधिकारी जसप्रीत सिंह ने आज कहा कि भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली की तरफ से मतदाता सूची पात्रता तिथि 01-01-2023 के विशेष सरसरी सुधार के संबंध में एक कार्यक्रम जारी किया है। जिसके अनुसार पूर्व-सुधार गतिविधियों के तहत 4 अगस्त 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, मतदाता सूची में दर्ज धुंधली / सफेद और सफेद तस्वीरों की शुद्धता का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र-2020 पर नियमावली में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त, 2022 तक प्रस्ताव तैयार कर जिला चुनाव कार्यालय को भेजा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनके सुझाव एवं आपत्तियां मांगी जाएंगी, जिन पर विचार कर मतदान केंद्रों के संबंध में अंतिम प्रस्ताव चुनाव की स्वीकृति के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय को भेजा जाएगा। 17 साल के युवा भी वोट बनवाने के लिए फॉर्म भर सकेगे: डिप्टी कमिशनर जसप्रीत सिंह ने कहा कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में किए गए संशोधन के अनुसार चार योग्यता तिथियां (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) ) एक साल में वोट करने के लिए बनाया गया है अब किसी भी पात्र युवा को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वह 17 वर्ष की आयु के बाद ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि पात्रता तिथि 01-01-2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अथवा निम्नलिखित पात्रता तिथियों अर्थात 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवक-युवतियों ने अग्रिम रूप से फार्म 6 भरा जा सकता है जो बनती तिमाही में ईआरओ द्वारा प्रोसैस किया जाएगा। 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन: डिप्टी कमिशनर ने आगे बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 09-11-2022 को किया जाएगा, जिस पर आम जनता/मतदाताओं को 09-11-2022 से 08-12-202022 तक अधिसूचित किया जाएगा उनके दावों और आपत्तियों के संबंध में फॉर्म संख्या 6, 6ए, 7 और 8 संबंधित ईआरओ / बीएलओ को ऑफ़लाइन मैन्युअल रूप से या एनवीएसपी / वोटर हेल्प लाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्य चुनाव कार्यालय पंजाब द्वारा मतदान केंद्रों पर विशेष शिविरों की तारीखें तय करने के बाद, बीएलओ ने संबंधित बूथों पर बैठकर आम जनता / मतदाताओं से अपने दावे और आपत्तियां फॉर्म नंबर 6, 6 ए, 7 और 8 प्राप्त किए जाएगे। डिप्टी कमिशनर ने आगे बताया कि दिनांक 09-11-2022 से 08-12-2022 तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निपटारा संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26-12-2022 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05. -01-2023. को किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष शोध संबंधित कार्यक्रम किया जारी
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