रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक बंद रखने का आदेश : थाना प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल

by Sandeep Verma
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जालंधर : पुलिस कमिश्नरेट के थाना तीन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना तीन प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने सभी रेस्टोरेंट, बियर बार, खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने बताया कि मानयोग पुलिस कमिश्नर मैडम धनप्रीत कौर,मैडम एडीसीपी सिटी वन आकर्षि जैन, एसीपी नॉर्थ संजय कुमार के दिशा निर्देश पर पुलिस कमिश्नरेट थाना तीन के अंधीन पड़ते भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य खाने-पीने की जगहों पर रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने की चीज़ों आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा
आदेशों में सभी जगह को 10 डीबी (ए) के ध्वनि स्तर का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित शोर के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाएगा या उनकी मात्रा कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न कोई भी शोर उसकी सीमा के बाहर नहीं सुना जाएगा।पुलिस कमिश्नरेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और शस्त्र नियम, 2016 के नियम नंबर 32 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर, मैरिज पैलेस/होटल/हॉल आदि में विवाह/पार्टियों के अवसर पर और अन्य सभा स्थलों पर हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।आप को बता दें कि थाना प्रभारी राजिंदर सिंह जसवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति हथियारों का प्रचार करने वाले गाने, हिंसा/झगड़े व हथियारों का महिमामंडन करने वाले फोटो आदि खींचकर या वीडियो क्लिप आदि बनाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह आदेश 06.01.2026 तक लागू रहेगा।

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