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मिली जानकारी अनुसार, कांग्रेस ने कागज़ों में ख़ाली प्लाट पर उस पर नाजायज निर्माण और बाहर मार्केट पूरी तरह अवैध है। ऐसे में लंबे समय से चल रहे कोर्ट केस को लेकर अदालत ने उसे तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।

हालांकि 2016 में कांग्रेस भवन को ध्वस्त करने काटे आदेश आ गए थे, लेकिन उसके बाद किसी ने कोर्ट में कोई अपील नहीं लगाई थी। जिसके बाद आज अदालत ने दुकानदारों की अर्ज़ी ठुकरा दी है। जिसके बाद अब दोबारा से याचिका दायर होने पर कोर्ट द्वारा निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी हो गए हैं।