

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के आतंक को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली-एनसीआर में उन्हें हटाने और आश्रय स्थलों में रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सभी इलाके कुत्तों से मुक्त होने चाहिए।कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस काम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए।कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को आठ सप्ताह में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और इसके बुनियादी ढांचे की रिपोर्ट देने को कहा है।कहा है कि पकड़े गए आवारा कुत्तों का दैनिक रिकार्ड रखा जाएगा। एक भी आवारा कुत्ता नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कुत्ता काटने की सूचना देने के लिए एक सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन बनाई जाए। कोर्ट ने कुत्तों के काटने से होने वाले रैबीज पर चिंता जताते हुए इससे बचाव के वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में भी निर्देश दिये हैं।









