पंजाब: कालोनाइजरों और कामर्शियल इमारतों को लेकर सरकार ने जारी किए नए आदेश

by Sandeep Verma
0 comment
Trident AD

चंडीगढ़ः पंजाब में मान सरकार राज्य के लोगों को एक और बड़ी राहत दी है। कालोनाइजरों और कामर्शियल इमारतों को लेकर लोकल बॉडी मंत्री डाक्टर इन्द्रबीर निज्जर ने बताया है कि सीएलयू और कालोनी विकसित करने की मंजूरी के आधिकार जिला स्तर पर ही निगमायुक्त और अडीशनल निगमायुक्त को दे दिए गए हैं। यानि कि अब अपनी जगह का सीएलयू चेंज करवाने या कालोनी मंजूर करवाने के लिए चंडीगढ़ चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जानकारी देते हुए लोकल बॉडी मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निझ्झर ने बताया कि नगर निगमों के कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को सीएलयू और कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए समर्थ अथॉरिटी बनाया गया है। इसी के साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब सीएलयू और बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी के मामले जि़ला स्तर पर ही निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल लोगों को सुविधा देगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कमिश्नर नगर निगम और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हफ़्ते में एक दिन प्राथमिक रूप से वीरवार सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक शहर निवासियों की शिकायतों की सुनवाई करेंगे और महीने के एक निर्धारित दिन सभी अधिकारियों के साथ अपने अधीन क्षेत्र में जाकर लोक शिकायत कैंप लगाएंगे और शहर निवासियों को आ रही मुश्किलों का समाधान करेंगे। अधिकारियों को दी गई ये हिदायतें प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बढ़ाने और 30 सितम्बर (छूट की समय-सीमा) से पहले वार्ड वार कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सफाई और सार्वजनिक पखानों एवं पार्कों की सफाई के लिए लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित किया जाए और मॉनसून के लिए फॉगिंग का शेड्यूल बनाया जाए। हरेक शहरी इकाई में फॉगिंग के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए जाएं। सभी बुनियादी ढांचे के प्रोजैक्टों में गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाना और चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित बनाया जाए।IMG 20220730 191408

Trident AD
Trident AD

You may also like

Leave a Comment

2022 The Trident News, A Media Company – All Right Reserved. Designed and Developed by iTree Network Solutions +91 94652 44786